एक बार चरित्र पंजी लिपिक के स्तर से संशोधन किये जाने के उपरान्त यदि किन्ही कारणवश किसी कर्मी के अभिलेखों में पुनः संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो इसे केवल सम्बन्धित जनपद / इकाई के प्रभारी अधिकारी के Login ID के माध्यम से ही पुनः संशोधित किया जा सकेगा।
2.
किसी पुलिस कर्मी द्वारा उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण कर त्रुटियों को अंकित करते हुए संशोधन फार्म Online भर दिया जायेगा तो यह संशोधन फार्म स्वतः सम्बन्धित कर्मी की नियुक्ति जनपद / इकाई के पास त्रुटि निवारण हेतु Online उपलब्ध हो जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद / इकाई के चरित्र पंजी लिपिक द्वारा अभिलेखों का मिलान कर संशोधित किया जा सकेगा।